औरैया। सहार थाना क्षेत्र में हुई हाइड्रा कारोबारी की हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी शिवम यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यह आदेश दिया। इस मामले में सह-आरोपी अनुराग उर्फ मनोज उर्फ बबलू को हाई कोर्ट की समन्वय पीठ पहले ही जमानत दे चुकी है।
मैनपुरी स्थित थाना भोगांव क्षेत्र के गांव नगला दीपा निवासी निवासी दिलीप यादव कस्बा दिबियापुर में हाइड्रा मशीन का कारोबार करते थे। उनकी शादी पांच मार्च 2025 को सियापुर गांव निवासी प्रगति के साथ हुई थी। शादी के बाद 19 मार्च को सहार थाना क्षेत्र में पटना नहर पुल के पास उसकी हत्या कर शव फेंक दिया था। साक्ष्य जुटाने में दिलीप की पत्नी प्रगति व उसके प्रेमी अनुराग द्वारा शूटरों के जरिए दिलीप की हत्या करवाए जाने का मामला प्रकाश में आया था।
इस मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी प्रगति, प्रेमी अनुराग व हिस्ट्रीशीटर रामजी नागर को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में शूटर रामजी नागर ने घटना को अंजाम देने के लिए चमरौआ प्रधान रामू यादव का नाम सुपारी की रकम पहुंचाने के संबंध में लिया था। चमरौआ निवासी राहुल यादव का नाम भी सामने आया था। सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस की ओर से सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की गई थी।