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भाजपा प्रत्याशी अरविंद के सामने नहीं बचा सका कोई अपनी जमानत

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अमर उजाला ब्यूरो
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दिबियापुर (औरैया)। नगर पंचायत दिबियापुर से अध्यक्ष पद के विजेता भारतीय जनता पार्टी के अरविंद पोरवाल के अलावा सभी की जमानत जब्त हो गई। मानक है कि यदि किसी प्रत्याशी को कुल पड़े मतों का पांचवां हिस्सा नहीं मिलता तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है।

दिबियापुर नगर पंचायत में कुल 18904 मतदाता हैं। इनके सापेक्ष 12153 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। इसमें से 357 मत खारिज कर दिए गए। कुल बचे मतों 11796 में से अरविंद पोरवाल को कुल 24.89 प्रतिशत मत मिले हैं। बहुजन समाज पार्टी के आशीष को कुल विधिमान्य मतों के सापेक्ष मात्र 15.79 फीसदी एवं सपा के प्रत्याशी विपिन गुप्ता को कुल विधिमान्य मतों के सापेक्ष 14.91 फीसदी, निर्दलीय ब्रह्मानंद को 11.48 फीसदी, राजू खां को 10.72 फीसदी मत मिले हैं। अन्य प्रत्याशियों को 10 फीसदी से भी कम मत मिले हैं।
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एडीओ पंचायत रावेंद्र सिंह का कहना है कि कुल विधिमान्य पड़े मतों का पांचवां हिस्सा जिस प्रत्याशी को नहीं मिलता, उसकी जमानत जब्त हो जाती है।
बता दें कि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को पांच हजार रुपये जमानत के रूप में सरकारी खजाने में जमा कराने पड़ते हैं। विधिमान्य मतों का पांचवां हिस्सा मत न मिलने पर जमानत जब्त हो जाती है।
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