औरैया। किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र सुनवाई दोषी करार दिया। कोर्ट ने अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के गांव गढि़या निवासी दोषी कोमल सिंह को 15 साल की कैद व 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। दोषी ने घटना को 25 सितंबर 2020 को अंजाम दिया था। अजीतमल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 25 सितंबर 2020 को सुबह करीब छह बजे जब वह अपनी पत्नी के साथ टहलने गए थे, तभी घर पर अकेली नाबालिग बेटी को गढ़िया सिमार निवासी कोमल सिंह कार से अगवा कर ले गया। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। सोमवार को इस मामले की सुनवाई की गई।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत ने अभियुक्त कोमल सिंह को दोषी करार दिया। अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया। इसके अलावा, वसूल किए गए कुल अर्थदंड का 50 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को उसके व्ययों और पुनर्वास के लिए प्रदान किया जाएगा। न्यायालय के आदेश के बाद दोषी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बाद में दोषी को जेल भेज दिया गया।