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यूपीः शिक्षक भर्ती का शुल्क होगा वापस

Fri, 11 Jan 2013 01:42 PM IST
लखनऊ/ब्यूरो
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उत्तर प्रदेश शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एसीईआरटी) ने वर्ष 2011 में हुई सरकारी प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का आवेदन शुल्क वापस करने के आदेश जारी कर दिए हैं। करीब पौने तीन लाख आवेदकों को यह धनराशि बैंक एडवाइज, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वापस मिलेगी।
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पैसा वापस पाने की प्रक्रिया  
वर्ष 2011 में करीब 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों से आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपए प्रति प्रशिक्षु शिक्षक लिए गए थे। यह धनराशि वापस करने में करीब एक साल लग गए। अब आवेदक को आवेदन शुल्क वापस पाने के लिए वहीं आवेदन करना होगा, जिस जिले में अभ्यर्थी ने आवेदन शुल्क के रूप में मूल डिमांड ड्राफ्ट लगाया था। इसके लिए उसे अपने आवेदन किए हुए जिले के डायट दफ्तर में डिमांड ड्राफ्ट की छायाप्रति लेकर संपर्क करना होगा। यह आवेदन डायट द्वारा निकाले गए विज्ञापन के 15 दिन के भीतर करना होगा।

रद्द कर दी गई थी परीक्षा
29 नवंबर, 2011 को प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकला था। इसमें पांच जिलों के लिए जिलेवार शुल्क लेने का आदेश जारी हुआ था। बाद में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एक जिले में आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रूप में लेकर बाकी सभी जिलों के लिए आवेदन के साथ उसकी छायाप्रति को ही मान्य कर दिया गया था।
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वहीं अध्यापक पात्रता परीक्षा का मामला सुलझने के बाद विभाग ने भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी थी और नए सिरे से परीक्षा कराने का फैसला किया था। बाद में शासन ने 31 अगस्त, 2011 को आवेदन शुल्क के रूप में ली गई धनराशि वापस करने का आदेश भी दिया। इसके बाद निदेशक स्तर से भी एक आदेश जारी किया गया, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। अब सभी डायट प्राचार्यों को यह आदेश जारी किए गए हैं।
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