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UP: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म, दोषी को कोर्ट ने सुनाई बीस साल की सजा, 17 हजार का जुर्माना लगाया

Thu, 14 Dec 2023 07:08 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा

सार

स्थानीय निवासी किसान ने अक्तूबर 2016 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि जोया निवासी नदीम उनकी नाबालिग बेटी को बहलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने जांच कर किशोरी को बरामद किया था। कोर्ट ने इस मामले में गंभीर पाया। 
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अमरोहा की अदालत से सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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अमरोहा में अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी जमानत पर बाहर था, न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।

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ये घटना डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। 19 अक्तूबर 2016 की रात किसान अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर में सो रहा था। तभी जोया के मोहल्ला इकबाल नगर का रहने वाला नदीम किसान की 14 वर्षीय से बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया।

मामले में किसान ने नदीम के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। जिसके बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं की बढ़ोतरी की।
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बाद में पुलिस ने आरोपी नदीम को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। जिसके कुछ दिन बाद आरोपी नदीम जमानत पर जेल से बाहर आ गया।  ये मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय निशांत शैव्य की अदालत में विचाराधीन था।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट नवीन कुमार त्यागी पैरवी कर रहे थे। अपने बयानों में पीड़िता ने आरोपी को बचाने का प्रयास किया। 12 दिसंबर को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी नदीम को दोषी करार दिया।

बृहस्पतिवार को न्यायालय ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई की और दोषी नदीम को 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी ने बताया कि जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। 

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