अमरोहा। धोखाधड़ी व तमंचा रखने वाले दो दोषियों को कोर्ट ने दो साल दो महीना 11 दिन की सजा सुनाई है। साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों दोषी जमानत पर जेल से बाहर थे।
यह मामला सैदनगली थाने से जुड़ा है। नौ सितंबर 2023 को वरिष्ठ उप निरीक्षक बृजेश कुमार, दरोगा चुन्नीलाल, अरुण कुमार टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। इस बीच पुलिसकर्मी गलसुआ चौराहे पर पहुंचे थे। तभी सामने से चार लोग आते दिखाई दिए। चारों अभियुक्तों ने अपने नाम बछरायूं थानाक्षेत्र के ढ्योटी निवासी सद्दाम और बिजनौर के चांदपुर की फीना कॉलोनी निवासी गुलफाम, रिजवान व सुहेल बताए थे। आरोपियों से चोरी की बाइक व तमंचा बरामद हुआ था। तलाशी में आरोपियों के कब्जे से सैदनगली थानाक्षेत्र के ढक्का गांव निवासी किसान के घर में हुए चोरी के सोने-चांदी के जेवर व रुपये भी मिले थे।
इन आरोपियों में एचोड़ा कम्बोह में भी चोरी की थी जबकि रजबपुर थानाक्षेत्र के अहमदपुर में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने चारों अभियुक्तों के खिलाफ धोखाधड़ी चोरी का सामान बरामद होने और अवैध तमंचा रखने के मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। सभी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल, चारों जमानत पर थे। मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम तृतीय की अदालत में चल रही थी। कोर्ट सुनवाई करते हुए सद्दाम और गुलफाम को चोरी व तमंचा रखने के आरोप में दोषी पाया। साथ ही दोनों को दो साल दो महीना 11 दिन की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।