अमरोहा। 22 साल पहले लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो बदमाशों को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों दोषी जमानत पर जेल से बाहर थे।
साल 2003 में बछरायूं थानाक्षेत्र के मोहल्ला पीरजादगान निवासी मोहम्मद वसी के साथ लूटपाट हुई थी। इस मामले में बछरायूं थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रजबपुर थानाक्षेत्र के टांडा के रहने वाले सुबराती उर्फ सुभराती और पूठी के रहने वाले नन्हे को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ लूट का सामान भी बरामद कर लिया था। बाद में पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश कर दिया था।
इस मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। मंगलवार को न्यायालय अपने मामले में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों वे सबूतों के आधार पर आरोपी नन्हे और सुबराती को दोषी करार दिया था। साथ ही दोनों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई और छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।