अमरोहा। 17 साल पहले नौगांवा में गोकशी कर मांस की तस्करी करने वाले दो दोषियों को कोर्ट ने तीन साल छह महीने की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल दोनों दोषी जमानत पर जेल से बाहर थे।
यह मामला नौगांवा सादात थाने से जुड़ा है। साल 2008 में नौगांवा क्षेत्र में गोकशी की घटना हुई थी। इस दौरान पुलिस को अवशेष पड़े मिले थे। इसके बाद थाने में तैनात तत्कालीन दरोगा प्रीतम सिंह ने गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की जांच के दौरान अलीपुर के रहने वाले तसलीम और जरीफ का नाम सामने आए थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल दोनों जमानत पर जेल से बाहर थे।
इस मुकदमे की सुनवाई एसीजीएम प्रथम की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को न्यायालय ने मुकदमा में आखिरी सुनवाई करते हुए आरोपी तसलीम और जरीफ को दोषी करार दिया। साथ ही उन्हें तीन साल छह महीने की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।