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Amroha News: शराब तस्करी में मेरठ व धनौरा के दो दोषियों को दस साल की कैद

Thu, 03 Sep 2026 01:49 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
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अमरोहा। जहरीली शराब बनाकर खादर क्षेत्र के गांवों में सप्लाई करने के मामले में न्यायालय ने मेरठ और मंडी धनौरा के दो दोषियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसला आने के बाद जमानत पर बाहर चल रहे दोनों दोषियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 जुलाई 2016 को मंडी धनौरा थाने के तत्कालीन एसएसआई सोम प्रकाश और एसआई संजय कुमार पुलिस टीम के साथ अवैध कच्ची शराब की रोकथाम के लिए क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। गांव आजमपुर के पास उनकी मुलाकात आबकारी विभाग की टीम से हुई। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि सिपिया घाट के पास जंगी फार्म के स्कूल के पश्चिम बांध के नीचे पेड़ों की आड़ में दो लोग भारी मात्रा में कच्ची शराब को अपमिश्रित कर खादर क्षेत्र के गांवों में सप्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में उनकी पहचान मेरठ जनपद के किला परीक्षितगढ़ थानाक्षेत्र के मिर्जापुर निवासी विंदर सिंह और मंडी धनौरा के मुकारमपुर निवासी नेमपाल के रूप में हुई थी। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से करीब 500 लीटर कच्ची शराब, सात किलो यूरिया और शराब के परिवहन में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई थी। आरोपी यूरिया मिलाकर शराब को अधिक नशीला बनाने के बाद मांग के अनुसार खादर क्षेत्र के गांवों में सप्लाई करते थे। यह शराब पूरी तरह जहरीली होती है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर थे।
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मामले की सुनवाई अपर जिला जज स्पेशल तृतीय की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने पैरवी की। बुधवार को न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर विंदर सिंह और नेमपाल को दोषी करार देते हुए दोनों को 10-10 साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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