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नकली नोट रखने में दोषी को तीन साल की सजा, तीन हजार जुर्माना

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अमरोहा। नकली नोट रखने के मामले में न्यायालय ने दोषी को तीन साल की कैद सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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यह मामला 2 अगस्त 2016 का है। नौगांवा सादात थाने के तैनात तत्कालीन एसएसआई सतीश कुुमार शर्मा सरकारी गाड़ी पर गश्त कर रहे थे। तभी उन्होंने मुखबिर की सूचना के आधार पर क्षेत्र के गांव कौराल निवासी सोनू राव को एक दुकान में नकली करेंसी बनाते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस को आरोपी की जेब से सौ-सौ के 189 नोट और पांच-पांच सौ के दस नोट बरामद हुए थे। जबकि नकली नोट छापने के सामान में प्रिंटर, यूपीएस, पैन ड्राइव, दस रुपये वाले दस स्टांप, सादे कागज की 30 सीट, तीन छोटी बोतलों में रंगीन द्रव्य और लैपटॉप बरामद किया था। बाद में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया था। यह मुकदमा एडीजे चतुर्थ सूर्य प्रकाश सिंह की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। मंगलवार को अदालत में मुकदमे सुनवाई की।
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अभियोजन पक्ष की ओर शासकीय अधिवक्ता रामभरोसे ने जोरदार पैरवी कर सख्त से सख्त सजा की मांग की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी सोनू राव को नकली करेंसी रखने का दोषी करार दिया और तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार जुर्माना लगाया है।
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