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Amroha News: बीमा कंपनी ने नहीं दिया इलाज का खर्च अब 9% ब्याज समेत चुकाने होंगे 68 हजार

Sat, 25 Oct 2025 02:39 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
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अमरोहा। भाजपा जिला उपाध्यक्ष शरद गर्ग की बीमारी के बाद बीमा कंपनी ने अस्पताल में आए खर्च का भुगतान नहीं किया। मामले को उपभोक्ता फोरम ने गंभीरता से लिया और बीमा कंपनी को नौ प्रतिशत ब्याज के साथ 68 हजार रुपये देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शारीरिक-आर्थिक पीड़ा और वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पूरी धनराशि एक महीने के भीतर अदा करनी होगी।
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मंडी धनौरा के मोहल्ला गढ़ी में रहने वाले शरद गर्ग भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने एक नामचीन कंपनी से बीमा पॉलिसी ले रखी थी जिसमें भाजपा नेता शरद गर्ग, उनकी पत्नी बेटी और बेटा बीमा पॉलिसी में शामिल थे। इस बीच भाजपा नेता शरद गर्ग की अचानक तबीयत खराब हो गई। परिजनों ने उन्हें अमरोहा शहर के एक हार्ट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में भर्ती कराया जहां भाजपा नेता शरद गर्ग पांच दिन भर्ती रहे, जिसमें अस्पताल और दवाइयां का खर्चा 68,200 रुपये आया।
अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भाजपा नेता शरद गर्ग ने बीमा कंपनी से क्लेम मांगा और 23 मई 2022 को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए लेकिन 30 सितंबर 2022 को बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इन्कार कर दिया। इसके बाद भाजपा नेता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस जारी किया तो उसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद भाजपा नेता शरद गर्ग ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की शरण ली।
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उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष रमाशंकर सिंह और महिला सदस्य अंजू रानी दीक्षित ने बीमा कंपनी के अधिकारियों को तलब कर लिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने बीमा कंपनी के द्वारा निरस्त किए गए क्लेम को गलत माना। साथ ही बीमा कंपनी को इलाज पर हुए खर्च 68200 रुपये को वाद दायर करने की तिथि से नौ प्रतिशत ब्याज समेत देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आर्थिक और शारीरिक पीड़ा के लिए 10 हजार व वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये भी बीमा कंपनी को देने होंगे।
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