धोखाधड़ी से मृतक की संपत्ति अपने नाम कराने वाली महिला व अन्य आरोपियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिए हैं।
नगर के मोहल्ला कटकूई निवासी तरन्नुम जहां ने आरोप लगाया है कि उसके पिता अनपढ़, कानों से बहरे व हृदय रोग से पीड़ित थे। उसके पिता ने अपने जीवनकाल में जमीन गाटा संख्या- 2152, 2154, 2155, 2156, 2157 कस्बा अमरोहा अंदर चुंगी को गवाहान के सामने रकम लेकर बेच दी थी। उसकी माता बीमार होने के कारण सोनीपत में रहती है। इसी बात का फायदा उठाकर महिला ने उसके पिता को अपने जाल में फंसा लिया। उसके पिता के साथ धोखाधड़ी व छल करके गाटा संख्या 25 व 1/2 चक बागवानी को धोखा व फरेबदेही कराकर अपना नाम गलत तरीके से स्वयं को उनकी पत्नी दर्शाते हुए डलवा लिया। जबकि उसके पिता ने मालिकान को रकम अदा की थी। उनका कभी आरोपी महिला से निकाह नहीं हुआ। उसके पिता की शेष जमीन, मकान को वह अपने भाईयों, बहनोईयों के साथ मिलकर बेचना चाहती है। इसी को लेकर उसके साथ 25 दिसंबर 2021 को उसके घर में घुसकर तोड़फोड़ की। थाने पर उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी तो उसने इस संबंध में एसपी को भी शिकायती पत्र दिया। मजबूर होकर उसके अधिवक्ता राहुल माहेश्वरी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ दिव्यांनद द्विवेदी के यहां शिकायती पत्र 156(3) सीआरपीसी देकर कार्रवाई की मांग की। जिस पर सुनवाई करते हुए उन्होंने कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज जांच के आदेश दिए।