फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले ही बन सकेंगे मतगणना एजेंट: डीएम

विज्ञापन
विज्ञापन
विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना संबंधी बैठक के दौरान डीएम बाल कृष्ण त्रिपाठी ने कहा कि मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन पूर्णता वर्जित रहेगा। मतगणना मंडी समिति परिसर में दस मार्च को सुबह आठ बजे से शुरू हो जाएगी। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले ही मतगणना एजेंट बन सकेंगे। विजय जुलूस निकालने और हर्ष फायरिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
विज्ञापन

वह मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में रिटर्निंग आफिसर और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 10 मार्च सुबह 8 बजे से नवीन कृषि उत्पादन मंडी समिति, गुलडिया रोड़ अमरोहा में स्थित नीलामी चबूतरों पर तैयार कराये गए मतगणना हालों में प्रारंभ करायी जायेगी। नीलामी चबूतरा नंबर एक पर धनौरा विधानसभा सीट, चबूतरा नंबर दो पर नौगांवा सादात विधानसभा सीट, चबूतरा नंबर तीन पर अमरोहा विधानसभा क्षेत्र और चबूतरा नंबर 4 पर हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती की जाएगी। प्रत्येक चबूतरे पर दो-दो मतगणना हाल तैयार कराए जाएंगे, जिनमें 7-7 टेबिल होंगी। एक टेबिल आरओ/एआरओ के लिए लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त पोस्टल बैलेट मतों की गणना के लिए विधानसभा क्षेत्रवार पृथक से गणना टेबिलें लगाई जाएंगी। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 500 पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 1 टेबिल होगी। मतगणना के लिए प्रत्येक टेबिल के एक मतगणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। मतगणना एजेंट 18 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी मतगणना एजेंट नहीं बनाए जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों को ही एजेंट नियुक्त जा सकेगा, जिसने वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इस दौरान इस दौरान पूनम, एडीएम भगवान शरण आदि मौजूद रहे।
डीएम बीके त्रिपाठी ने बताया कि प्रत्याशियों के एजेंटों को मतगणना के लिए दस मार्च को सुबह आठ बजे से एक घंटा पहले सात बजे पहुंचना अनिवार्य है। सभी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। विजयी प्रत्याशी अपने दो साथियों के साथ रिटर्निंग आफिसर से प्रमाण पत्र प्राप्त करने हॉल में जा सकता है। किसी भी प्रत्याशी या उनके समर्थकों द्वारा विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। कोई समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। दावत या भोज का आयोजन नहीं होगा। प्रत्याशी या उनके समर्थक आतिशबाजी नहीं कर सकेंगे। हर्ष फायरिंग भी नहीं की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें