अमरोहा। अभियान दौरान लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने पर एडीएम वित्त व राजस्व की कोर्ट ने 12 मामलों में 5.60 लाख रुपएये का जुर्माना लगाया है।
बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थ मानक के अनुरूप नहीं पाए जा रहे हैं। जिसके चलते खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लिए गए नमूने जांच में फेल हो रहे हैं। अक्तूबर माह में ऐसे ही 12 मामलों में जुर्माने की कार्रवाई की गई है। मेहरवान निवासी आवी हफीजपुर कांठ मुरादाबाद, हसनपुर के अगरोला कला के ओमवीर सिंह,अमरोहा के मोहल्ला लकड़ा निवासी मोहम्मद इस्लाम, संभल के शोभापुर निवासी मित्रपाल सिंह, बुलंदशहर के सुरजावाली निवासी हरिराज सिंह, कपसुआ निवासी मुनेंद्र पाल सिंह व फर्म भोले बाबा मिल्क फूड से लिया गया दूध, जोया के मोहल्ला पधानोंवाला के वसीम अहमद व नौगांवा सादात के पंजू सराय निवासी इरफान से लिया गया खुला बेसन, डिडौली के ककराली निवासी गुड्डू व फिरासत व मोदीनगर के बेगमावाद बुढ़ाना निवासी शादाब से लिया गया पनीर व गजरौला निवासी नौशाद से लिया गया सरसों के तेल का नमूना मानक पर खरा नहीं उतरा। सभी पर एडीएम वित्त व राजस्व बृजेश कुमार त्रिपाठी ने 5.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं इस माह 75 हजार रुपये का जुर्माना जमा भी कराया गया है।
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