अमरोहा। करीब 16 साल पुराने लूट के मामले में न्यायालय ने मेरठ निवासी आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल 3 महीने 12 दिन की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के समय आरोपी जमानत पर जेल से बाहर था।
मामला डिडौली क्षेत्र का है। क्षेत्र के गांव सैतली निवासी किसान गुफरान के साथ 14 अप्रैल 2015 को लूट की घटना हुई थी। गुफरान के अनुसार उस दिन बदमाशों ने उनसे 80 हजार लूट लिए थे।
घटना के बाद पीड़ित की तहरीर पर डिडौली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने मेरठ जनपद के ब्रह्मपुरी निवासी अर्जुन को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके कब्जे से लूटी गई नकदी भी बरामद की थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। बाद में वह जमानत पर रिहा हो गया और तभी से मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी।
शुक्रवार को मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी अर्जुन को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे 5 साल 3 महीने 12 दिन के कारावास की सजा सुनाई और एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद आए इस फैसले को पीड़ित को न्याय मिल गया।