अमरोहा। जानलेवा हमले के दोषी को न्यायालय ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 22 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। कोर्ट का फैसला आने से पहले तक दोषी जमानत पर जेल से बाहर था।
यह मामला आदमपुर थाने से जुड़ी है। क्षेत्र के गांव इमरतपुर में किसान राकेश का परिवार रहता है। उसके चचेरे भाई बलवीर की गांव के ही सत्यवीर के साथ पुरानी रंजिश चली आ रही थी। तीन अक्तूबर 2022 की सुबह करीब सात बजे सत्यवीर बलवीर के घर के सामने खड़ा होकर गाली-गलौज कर रहा था, जब बलवीर ने विरोध किया तो आरोपी ने फावड़े से हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर घायल को बचाया। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।
विवेचना के बाद पुलिस ने सत्यवीर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर सत्यवीर के खिलाफ मजबूत पैरवी की। शुक्रवार को न्यायालय ने मामले में आखिरी सुनवाई करते हुए सत्यवीर को दोषी मानते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। संवाद