अमरोहा। देहात थाने से जुड़े चार साल पुराने मामले में न्यायालय ने अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसले के बाद जमानत पर बाहर चल रहे दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
यह मामला अमरोहा देहात क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। यहां पर किसान की इकलौती बेटी के साथ उसके मुरादाबाद जनपद के छजलैट थानाक्षेत्र के गांव निवासी दूर के रिश्तेदार मुन्नू ने वारदात को अंजाम दिया। मुन्नू मदद के बहाने घर आता-जाता था और इसी दौरान उसने शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया। बाद में मुन्नू युवती को हरिद्वार के रावली महदूद क्षेत्र में नौकरी के बहाने ले गया, यहां भी मुन्नू उसे अपने पास रखकर शारीरिक शोषण करता रहा। इस दौरान उसने युवती की अश्लील वीडियो भी बना ली। जब युवती गर्भवती हुई तो मुन्नू ने पहले अल्ट्रासाउंड कराया और फिर जबरन दवाई खिलाकर गर्भपात करा दिया। इसके बाद जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो वह मुकर गया और वीडियो वायरल करने तथा जान से मारने की धमकी देने लगा।
पीड़िता ने पहले थाना अमरोहा देहात में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बाद में डीआईजी के आदेश पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, जबरन गर्भपात सहित गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आरोपी को मुन्नू को दोषी करार दिया। साथ ही उसके 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फैसले के बाद पुलिस ने मुन्नू को तत्काल हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।