- चार नोटिस के बाद विभाग ने जारी किया आदेश, 50 लाख रुपये की कर देनदारी का दावा, भुगतान न होने पर शुरू होगी वसूली की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
अमरोहा। हसनपुर स्थित राखी फोटो स्टूडियो फर्म की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चार नोटिस जारी होने के बावजूद टैक्स और जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर अब वाणिज्यकर (जीएसटी) विभाग ने अंतिम आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने फर्म को 90 दिन के भीतर बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर फर्म के खिलाफ आरसी जारी कर राजस्व वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
जिले की 576 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2022 से 2025 के बीच स्टेशनरी की आपूर्ति राखी फोटो स्टूडियो फर्म के माध्यम से कराई गई। गजरौला, मंडी धनौरा, गंगेश्वरी, जोया, हसनपुर और अमरोहा विकास खंड की ग्राम पंचायतों को स्टेशनरी उपलब्ध कराई गई। चार वर्षों में करीब 80 लाख रुपये की स्टेशनरी की खरीद का रिकॉर्ड सामने आया है। हालांकि सूत्रों के अनुसार फर्म ने विभाग के समक्ष अब तक करीब 1.58 लाख रुपये की आपूर्ति का ही विवरण प्रस्तुत किया है।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जांच में फर्म पर करीब 50 लाख रुपये की कर देनदारी और जुर्माना बनता है। इस संबंध में पहले चार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन फर्म की ओर से न तो कोई संतोषजनक जवाब दिया गया और न ही कोई धनराशि जमा कराई गई।
आयुक्त (जीएसटी) महेश चंद्र ने बताया कि नोटिसों की अवधि समाप्त होने के बाद अब विधिवत आदेश जारी कर फर्म को ई-मेल के माध्यम से भी भेज दिया गया है। आदेश के अनुसार 90 दिनों के भीतर निर्धारित राशि जमा करना अनिवार्य है। यदि फर्म चाहती है तो नियमानुसार निर्धारित टैक्स का दो प्रतिशत जमा कर अपील भी कर सकती है। तय समय में भुगतान नहीं होने पर आरसी जारी कर वसूली की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।