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गैंगस्टर के चार दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

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अमरोहा। गैंगस्टर एक्ट के चार दोषियों को न्यायालय ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही चारों पर चालीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। चारों दोषी जमानत पर बाहर थे, फैसला आने के बाद उन्हें कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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यह मामला सैदनगली थाने से जुड़ा है। वर्ष 2003 में तत्कालीन थानाध्यक्ष ने यूनुस, इसराइल, आकिल और जुबैर निवासी फतेहपुर देव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इस गैंग का सरगना यूनुस है। यह गिरोह बनाकर हत्या, लूट, जानलेवा हमला जैसे अपराधों को अंजाम देते थे। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल चारों जमानत पर जेल से बाहर थे। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय स्वपन दीप सिंघल की अदालत में विचाराधीन था। न्यायालय ने मंगलवार को मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से संयुक्त निदेशक शहंशाह आलम ने पैरवी की। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने गिरोह के सरगना यूनुस, सदस्य इसराइल, आकिल और जुबैर को दोषी करार दिया। साथ ही चारों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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