मासूम से दुष्कर्म की कोशिश में दोषी को पांच साल कारावास
- देहात थानाक्षेत्र में सात साल पहले की घटना, जमानत पर था आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी
अमरोहा। सात साल पहले मासूम से दुष्कर्म की कोशिश के दोषी को न्यायालय ने पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी जमानत पर बाहर था उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
यह घटना अमरोहा देहात थानाक्षेत्र में 6 अगस्त 2013 की है। यहां एक कालोनी में मजदूर का परिवार रहता है। पड़ोस में रहने वाले गैर समुदाय के अर्जुन ने उसकी छह साल की बेटी से दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। मासूम ने यह बात अपने परिजनों को बताई। पिता ने आरोपी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ गया था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो) प्रथम अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। मंगलवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने अर्जुन को दोषी करार दिया और पांच साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 3000 रूपये का जुर्माना लगाया है। सुनवाई के बाद आरोपी को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है।