उन्होंने बताया कि धमकी देने वाले ने खुद को सौपू 007 ग्रुप से बताया और कहा, मैं लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से बोल रहा हूँ... मैं तुम्हारी और तुम्हारे पिता की जल्द हत्या कर दूंगा। नगर कोतवाली पुलिस ने परवेज अली के शिकायती पत्र और मोबाइल नंबर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार घंटे के भीतर राजेंद्र निवासी गली नंबर 4, नियर सतनाम चौक मेला ग्राउंड, रिपोर्टिंग चौकी कीर्तिनगर, जनपद सिरसा, हरियाणा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
सीओ के मुताबिक मुताबिक आरोपी अक्टूबर 2021 से अमरोहा नगर में रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने आता जाता है। इस मामले में किशोरी को भगाकर ले जाने के मामले में उसके खिलाफ नगर कोतवाली में पॉक्सो एक्ट का मुकदमा भी दर्ज है, जिसमें वह वांछित चल रहा था। विधानसभा चुनाव के दौरान आरोपी राजेंद्र अपनी प्रेमिका से मिलने अमरोहा आया था।
इस दौरान वह प्रेमिका की गली में घूम रहा था। किशोरी के परिजनों ने उसे विधायक महबूब अली से कहकर उसके खिलाफ कार्रवाई कराने की धमकी दी थी, जिसके बाद आरोपी महबूब अली से खफा हो गया था।
पोस्टर से लिया था महबूब अली का नंबर
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने चुनावी पोस्टर से विधायक महबूब अली और उनके बेटे परवेज अली का नंबर लिया था। कुछ दिनों तक यह शांत रहा। इस बीच शुक्रवार को आरोपी राजेंद्र ने व्हाट्सएप ग्रुप में महबूब अली जिंदाबाद के नारे का संदेश पढ़ा, जिसके बाद वह आग बबूला हो गया और उसने तुरंत ही उनके नंबर पर धमकी दे डाली।
सीओ के मुताबिक अभी तक की जांच में आरोपी का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी उस के फोन नंबर की सीडीआर के आधार पर गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है।
सिरसा से तीन बार जेल जा चुका है आरोपी
सीओ विजय कुमार राणा के मुताबिक सपा विधायक महबूब अली और उनके बेटे परवेज अली को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी राजेंद्र अपने ही जनपद सिरसा से तीन बार जेल जा चुका है। दो मामलों में उस पर छेड़खानी का आरोप है। जबकि एक मामले में उस पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ था।
फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे किशोरी को दिखाया था बालिग
सीओ सिटी विजय कुमार राणा ने बताया कि सपा विधायक और उनके पुत्र को धमकी देने वाला हरियाणा के सिरसा निवासी राजेंद्र सिंह बेहद शातिर है। उसने अमरोहा नगर के एक मोहल्ला निवासी गैर वर्ग की किशोरी को प्रेम जाल में फंसा लिया था। इसके बाद उसने फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे किशोरी को बालिग दर्शा कर कोर्ट मैरिज कर ली थी। बाद में जब खुलासा हुआ था आरोपी के खिलाफ नगर कोतवाली में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें वह वांछित चल रहा था।