फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जानलेवा हमला करने के दोषी को पांच साल की सजा, पिता और चाचा को तीन साल की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
अमरोहा। घर में घुसकर महिला से मारपीट और जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायालय ने एक युवक को दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। जबकि उसके पिता और चाचा को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही तीनों दोषियों पर 16,500 का जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन

यह मामला गजरौला के मोहल्ला सुल्ताननगर का है। यहां पर बाबू कुरैशी और फरीद अहमद के परिवार रहते हैं। 26 नवंबर 2018 को फरीद के बेटे सोनू ने बाबू कुरैशी की बेटी के साथ मारपीट की थी। बाबू की पत्नी फूलजहां इसकी शिकायत करने घर गई थी। बाद में सोनू, फरीद और अमीर ने घर में घुसकर फूलजहां के साथ मारपीट की और सोनू ने गोली मारकर फूलजहां को घायल कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज जेल भेज दिया था। फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर जेल से बाहर थे। यह मुकदमा एडीजे चतुर्थ सूर्य प्रकाश सिंह की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को न्यायालय ने मुकदमें में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता रामभरोसे ने पैरवी की। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने सोनू को सात और फरीद व अमीर को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों 16500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें