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Amethi News: कोर्ट ने दरोगा को किया तलब

Mon, 01 Dec 2025 12:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
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अमेठी सिटी। मारपीट समेत अन्य आरोपों से जुड़े एक मामले में पुलिस जांच रिपोर्ट में आए विरोधाभास पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुक्ता त्यागी की अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने मामले की जांच कर रहे दरोगा रामजी सिंह को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। अदालत ने साफ किया कि जांच में तथ्यों की सटीकता आवश्यक है। मामले की अगली सुनवाई के लिए चार दिसंबर की तिथि तय की गई है।
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मामला अमेठी कोतवाली के अंतर्गत दर्ज हुआ था, जिसमें संग्रामपुर के जरौटा गांव निवासी पप्पू, अंगद और विंद्रा प्रसाद नामजद किए गए थे। तीनों ने 13 नवंबर को अदालत में आत्मसमर्पण अर्जी दी। अर्जी स्वीकार होने के बाद अदालत ने थाने से आरोपियों की स्थिति संबंधी आख्या मांगी थी। इसके बाद दरोगा रामजी सिंह ने 15 नवंबर को अदालत में एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें तीनों की तलाश होने की बात लिखी गई। रिपोर्ट में दर्शाया गया कि पुलिस आरोपियों का पता लगा रही है।


हालांकि दो दिन बाद भेजी गई दूसरी रिपोर्ट में दरोगा ने यह लिखा कि पप्पू, अंगद और विंद्रा प्रसाद वांछित नहीं हैं। दोनों रिपोर्टों में आए अंतर पर अदालत ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने कहा कि इस तरह की भ्रामक रिपोर्ट न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है और मामले की सच्चाई पर संदेह पैदा करती है। अदालत ने दरोगा को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि दरोगा की ओर से पेशी में ढिलाई देखी गई है। अदालत के आदेश पर दरोगा को चार दिसंबर को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा।
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