अमेठी सिटी। किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के 11 वर्ष पुराने मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट सुल्तानपुर की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी जयप्रकाश को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।
मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र का है। पीड़िता की मां ने 19 मई 2014 को कोतवाली में तहरीर दी थी। तहरीर में आरोप लगाया गया था कि गांव का रहने वाला जयप्रकाश उर्फ भयऊ घर में घुस आया और 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना के बाद पीड़िता की मां ने पुलिस को सूचना दी थी, जिस पर रिपोर्ट दर्ज हुई।
मामले की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। न्यायालय ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिग के साथ अपराध गंभीर श्रेणी में आता है और ऐसे मामलों में सख्त दंड जरूरी है।