संवाद न्यूज एजेंसी
अंबेडकरनगर। दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर अलग अलग धाराओं में कुल 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मामला छह वर्ष पहले मालीपुर थाना क्षेत्र का है। एक गांव निवासी वादी ने तहरीर देकर कहा कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री को गांव का ही युवक राकेश बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर छानबीन शुरू की। बाद में किशोरी पुलिस को मिली तो उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो रामकृष्ण पांडेय डबलर ने बताया कि इसी मामले में पकड़कर जेल भेजे गए। आरोपी राकेश उर्फ टापू को अब विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ने अब मामले में दोषी पाया। उसे दस वर्ष के कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई गई। आदेश में कहा गया कि किशोरी के साथ दुष्कर्म से वह गर्भवती भी हो गई। ऐसे में उसे नियमानुसार धनराशि प्रतिकर के रूप में प्रदान की जाए।