अंबेडकरनगर। जिला सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक ने सोमवार को गैरइरादतन हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान चार दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बसखारी के कौड़ाही निवासी सीताराम के मुताबिक, 15 नवंबर 2015 को गांव निवासी धनकू निषाद, राममूरत, विनोद और राम स्वरूप उनके घर पहुंचे, आवाज देकर बाहर बुलाया। इसके बाद उनके बेटे को भी बाहर बुलाया और दोनों को पीटने लगे थे। हमले में पिता-पुत्र घायल हो गए थे। पुलिस ने मारपीट का केस दर्ज किया था।
सीताराम के बेटे की इलाज के दौरान कुछ दिन बाद मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने गैरइरादतन हत्या की धारा बढ़ाकर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इसी मामले में कोर्ट ने चारों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।