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Ambedkar Nagar News: एलडीए पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया

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अंबेडकरनगर। लखनऊ विकास प्राधिकरण की लापरवाही ने जिले के गोकुलपुर निवासी गंगाराम का लखनऊ में आवास बनाने का सपना पूरा नहीं होने दिया। प्लाॅट का आवंटन व रकम जमा करने के बाद वे कब्जा लेने पहुंचे तो वहां एक अन्य व्यक्ति निर्माण करा रहा था। इस मामले में दो दशक बाद राज्य उपभोक्ता विवाद एवं प्रतितोष आयोग ने एलडीए पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही गंगाराम के परिजनों के पक्ष में जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश को बरकरार रखा।
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मामला बसखारी थाना क्षेत्र के गोकुलपुर गांव निवासी एक परिवार से जुड़ा है। स्थानीय देवेंद्रनाथ चौधरी ने बताया कि उनके पिता गंगाराम वर्मा ने वर्ष 1984 में लखनऊ के सीतापुर रोड योजना में प्लाॅट का आवंटन होने के बाद पूरी रकम जमा कर दी। वे उस समय एफसीआई के खाद गोदाम में कर्मचारी के तौर पर कार्यरत थे। एलडीए ने वर्ष 1999 में पहले रजिस्ट्री की इसके बाद गंगाराम को कब्जा पत्र भी दे दिया। देवेंद्र बताते हैं कि उनके पिता जब संबंधित प्लाॅट पर गए तो वहां एक अन्य व्यक्ति निर्माण करा रहा था। उसे भी संबंधित प्लाॅट का आवंटन हो चुका था।
गड़बड़ी देख आननफानन एलडीए ने जानकीपुरम योजना में एक भूखंड आवंटित किया। गंगाराम व अन्य परिजन वहां पहुंचे तो उस पर भी निर्माण कराने के लिए करीब 50 ट्रॉली मिट्टी पहले से ही गिरी हुई थी। यहां भी धोखा मिलता देख जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली गई।वर्ष 2012-13 में गंगाराम के जीवित रहते ही फोरम ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इस पर अमल करने के बजाय एलडीए ने राज्य आयोग में अपील कर दी। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अब राज्य आयोग ने एलडीए की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। उस पर गलत ढंग से अपील करने के लिए दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया।
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देवेंद्र ने बताया कि दो वर्ष पहले उनके पिता का निधन हो गया। हालांकि अब फैसला आने से लखनऊ में प्लाॅट मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। देवेंद्र इन दिनों नरेंद्रदेव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में लैब टेक्नीशियन के तौर पर कार्यरत हैं।
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