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34 वादों का निस्तारण, 3.30 लाख का जुर्माना

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अंबेडकरनगर। मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री करने के 34 वादों का अपर जिलाधिकारी/न्याय निर्णायक अधिकारी ने सोमवार को निस्तारण किया। दोषी दुकानदारों पर न्याय निर्णायक अधिकारी ने 3 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए नमूने अधोमानक पाए जाने के बाद इन वादों को पिछले दिनों खाद्य विभाग की टीम ने दर्ज कराया था।
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खाद्य विभाग की टीम जिले में लगातार गुणवत्ता विहीन खाद्य सामग्री की बिक्री रोकने के लिए जांच अभियान चलाती है। बीते दिनों टीम ने अलग-अलग दुकानों में छापा मारकर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच के लिए नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे थे। प्रयोगशाला में नमूने अधोमानक पाए जाने के बाद विभाग ने संबंधित दुकानदारों के विरुद्घ वाद दायर किया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिलाधिकारी/न्याय निर्णायक अधिकारी ने 34 वादों का निस्तारण करते हुए दोषी दुकानदारों पर 3 लाख 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
इसमें दूध के 2 वादों में 20 हजार, पनीर के एक वाद में 5 हजार रुपये, दूध से बनी मिठाई के 3 वादों में 25 हजार, बेकरी के 4 वादों में 35 हजार रुपये, खोया के 4 वादों में 45 हजार, नमकीन के 4 वादों में 35 हजार, मसाले के 2 वादों में 20 हजार, सरसों तेल के एक वाद में 15 हजार, रिफाइंड तेल के एक वाद में 5 हजार, अन्य खाद्य पदार्थों के 9 वादों में एक लाख 10 हजार, मीट शॉप से संबंधित 3 वादों में 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी केके उपाध्याय ने बताया कि टीम लगातार मिलावटी खाद्य सामग्री के विरुद्घ जांच अभियान चला रही है।
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