अंबेडकरनगर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जिला निर्वाचन अधिकारी/ डीएम ने जिले में आगामी 22 जनवरी तक बाइक, साइकिल व पैदल सभी प्रकार की रैलियों व सम्मेलनों पर रोक लगा दिया है। कहा है कि यदि किसी पार्टी या संगठन द्वारा ऐसे आयोजन किए जाएंगे तो उनके विरुद्घ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो भी बैठक होंगी, उनमें अधिकतम 300 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस हाल या परिसर में बैठक होगी उसकी क्षमता से 50 प्रतिशत ही नागरिकों की मौजूदगी होनी चाहिए। इसकी कड़ाई से निगरानी की जाएगी।
प्रदेश के साथ ही जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए शासन प्रशासन ने कड़े निर्णय लिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी/ डीएम सैमुअल पॉल एन ने जारी आदेश में कहा है कि निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मद्देनजर 22 जनवरी तक जिले में किसी प्रकार की रैली व जन सम्मेलन आदि का आयोजन नही होगा। इसमें रैली, रोड शो व जन सम्मेलन सभी तरह के कार्यक्रम शामिल हैं। यदि कहीं किसी पार्टी या संगठन द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसके विरुद्घ कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन में केस दर्ज किया जाएगा।
इसके अलावा यदि कोई पार्टी या संगठन बैठक करते हैं तो इसकी समुचित जानकारी देनी होगी। साथ ही बैठक के लिए निर्धारित स्थल/ हाल की क्षमता के सापेक्ष 50 प्रतिशत ही नागरिकों की उपस्थिति होनी चाहिए। जिससे सोशल डिस्टेसिंग के प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके। किसी भी बैठक में 300 से अधिक नागरिकों की संख्या नही होनी चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव व गाइडलाइन को गंभीरता से पालन कराने के लिए ड्यूटी में तैनात टीम इस पर पैनी नजर रखेगी। यदि कोई संगठन या पार्टी इसका उल्लंघन करेगी तो सख्त कार्रवाई होगी। कहा कि आगे का निर्णय होने वाली समीक्षा बैठकों में लिया जाएगा। डीएम ने बताया कि चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों, कर्मचारी व स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन कर्मचारियों को तीसरी बूस्टर डोज देने की तैयारियां भी तेजी से चल रही है।