विपक्ष यह साबित नहीं कर सका कि जाति प्रमाण पत्र जाली था
कोर्ट ने कहा कि विपक्ष यह साबित नहीं कर सका कि याची का जाति प्रमाणपत्र जाली था। इसलिए याची कीपेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभों को रोकने के लिए कोई अधिकार नहीं है।
कोर्ट ने याची को पेंशन सहित अन्य लाभों को दिए जाने का आदेश दिया और कहा कि चार महीने के भीतर सभी भुगतान कर दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसके देयों का भुगतान 2016 से सात फीसदी की दर से ब्याज सहित किया जाए।