इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश को यूपी प्रेस मान्यता समिति 15 नवंबर 2022 तक गठित करने का निर्देश दिया है। सरकार की तरफ से बताया गया कि पिछली समिति का कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। आवेदन मांगे गए हैं। नई समिति के गठन की प्रक्रिया जारी है। शीघ्र ही समिति गठित कर दी जायेगी। इसपर कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि सरकार 15 नवंबर तक समिति का गठन कर देगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने आल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आचार्य श्रीकांत की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। मामले में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उण्प्र ने 16 जून 2020 को प्रेस मान्यता समिति गठित करने के लिए एक विज्ञापन जारी किया। उत्तर प्रदेश शासन ने ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन (ऐप्रवा) को सम्मिलित करने के लिए एक पत्र निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग यूपी को भेजा है। जिसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही हैं।