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उमेश पाल हत्याकांड : अशरफ के ससुर की अर्जी पर पुरामुफ्ती थाने से आख्या कोर्ट में पेश, 25 मार्च को होगी सुनवाई

Mon, 20 Mar 2023 09:32 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

उमेश पाल हत्याकांड में आरोपित अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के ससुर मंसूर की ओर से अर्जी पर सोमवार को थाना पुरामुफ्ती से रिपोर्ट पेश की गई। न्यायालय ने सुनवाई के लिए 25 मार्च की तिथि नियत किया है।
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Prayagraj News : अतीक अहमद और अशरफ। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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उमेश पाल हत्याकांड में आरोपित अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के ससुर मंसूर की ओर से अर्जी पर सोमवार को थाना पुरामुफ्ती से रिपोर्ट पेश की गई। न्यायालय ने सुनवाई के लिए 25 मार्च की तिथि नियत किया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम से मंसूर के अधिवक्ताओं ने कोर्ट से समय मांगा उन्होंने कहा पुलिस द्वारा पेश रिपोर्ट की नकल लेकर अवलोकन करने के बाद वह कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे जिस पर कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 25 मार्च की तिथि नियत की। मामले में धूमनगंज और पुरामुफ्ती थाने से रिपोर्ट मांगी गई थी और 20 मार्च को सुनवाई की तिथि नियत की गई थी।

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शाइस्ता परवीन की अर्जी धूमनगंज थाने ने फिर नही पेश की रिपोर्ट

सीजीएम अदालत ने सोमवार को तिहरे हत्याकांड मामलें में शाइस्ता परवीन की अर्जी पर धूमनगंज थाना प्रभारी द्वारा अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश न करने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पूछा है कि क्यों न रिपोर्ट पेश न करने का कारण कानूनी कार्रवाई की जाए। मामले की सुनवाई 22 मार्च को होगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने यह आदेश शाइस्ता के अधिवक्ता मनीष खन्ना और विजय मिश्रा के तर्कों को सुन कर दिया।

अदालत ने थाना प्रभारी धूमनगंज को प्रेषित नोटिस में कहा है कि न्यायालय के द्वारा बार-बार आख्या तलब की जा रही है कि शाइस्ता परवीन के दोनों नाबालिग बच्चे किस बाल संरक्षण गृह में हैं। परंतु, यह नहीं बताया जा रहा है। जबकि, अदालत ने बंद लिफाफे में पेश की गई आख्या को वापस कर स्पष्टï रिपोर्ट दिए जाने की मांग की थी।

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