शाइस्ता परवीन की अर्जी धूमनगंज थाने ने फिर नही पेश की रिपोर्ट
सीजीएम अदालत ने सोमवार को तिहरे हत्याकांड मामलें में शाइस्ता परवीन की अर्जी पर धूमनगंज थाना प्रभारी द्वारा अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश न करने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पूछा है कि क्यों न रिपोर्ट पेश न करने का कारण कानूनी कार्रवाई की जाए। मामले की सुनवाई 22 मार्च को होगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने यह आदेश शाइस्ता के अधिवक्ता मनीष खन्ना और विजय मिश्रा के तर्कों को सुन कर दिया।
अदालत ने थाना प्रभारी धूमनगंज को प्रेषित नोटिस में कहा है कि न्यायालय के द्वारा बार-बार आख्या तलब की जा रही है कि शाइस्ता परवीन के दोनों नाबालिग बच्चे किस बाल संरक्षण गृह में हैं। परंतु, यह नहीं बताया जा रहा है। जबकि, अदालत ने बंद लिफाफे में पेश की गई आख्या को वापस कर स्पष्टï रिपोर्ट दिए जाने की मांग की थी।