फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सदस्यता शुल्क जमा करने को दो दिन की मिली मोहलत

Thu, 02 Nov 2017 01:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
विज्ञापन
विज्ञापन
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में वकीलों को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट की तीन जजों की पीठ ने सदस्यता शुल्क जमा करने के लिए दो दिन की और मोहलत दे दी है। कोर्ट ने दो और तीन नवंबर को चंदा जमा करने की छूट दी है। इससे चंदा जमा करने वाले ऐसे अधिवक्ता जिन्होंने वन बार वन वोट का विकल्प भरा है अब मतदाता सूची में शामिल हो सकेंगे। पूर्णपीठ ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की तिथि भी 24 नवंबर से बढ़ाकर एक दिसंबर कर दी है।
विज्ञापन


 ऐसा अधिवक्ताओं और अंतरिम कमेटी के अनुरोध पर किया गया क्योंकि 26 नवंबर को होने वाले निकाय चुनाव के चलते बार चुनाव में पर्याप्त सुरक्षा बल और प्रशासन का सहयोग मिलने में दिक्कत आ रही थी। सदस्यता शुल्क को लेकर वकीलों में जबरदस्त उहापोह था क्योंकि कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि 31 अगस्त 2017 तक का चंदा जमा कर चुके अधिवक्ताओं का नाम ही मतदाता सूची में शामिल किया जाए। इस आदेश से मतदाता सूची में कुल चार हजार से कुछ अधिक ही अधिवक्ता रह गए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता यूएन शर्मा और अधिवक्ता सुनीता शर्मा की ओर से आदेश में संशोधन की अर्जी दाखिल की गई थी।

कहा गया कि अधिवक्ताओं को सदस्यता शुल्क जमा करने के लिए नियमानुसार नोटिस नहीं दिया गया था। इससे बड़ी संख्या में अधिवक्ता मतदान से वंचित हो जाएंगे जबकि वह बार के नियमित सदस्य हैं। कोर्ट ने सदस्यता शुल्क जमा करने की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि दो और तीन नवंबर को 31 अगस्त 2017 तक का बकाया चंदा जमा किया जा सकता है। अंतरिम कमेटी के चेयरमैन वरिष्ठ अधिवक्ता रविकांत को कोर्ट ने कहा कि वह तीन नवंबर को शाम पांच बजे के बाद किसी भी सदस्य का चंदा न जमा करने दें तथा रसीद बुक अपने कब्जे में ले लें। अंतिम रसीद पर अपना हस्ताक्षर करें ताकि उसके बाद कोई रसीद न काटी जाए।
विज्ञापन


कोर्ट ने मतदाता सूची को भी संशोधित करने का निर्देश दिया है मगर इस सूची में उन्हीं अधिवक्ताओं का नाम जोड़ा जाएगा जो विकल्प भरने वाले 10508 सदस्यों में शामिल हैं तथा 31 अगस्त का चंदा जमा कर चुके हैं। अंतरिम कमेटी को नौ नवंबर तक मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश दिया है।याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता यूएन शर्मा, वीसी मिश्र, रविकांत के अलावा विक्रांत पांडेय, सर्वदेव सिंह, आईके चतुर्वेदी, अशोक सिंह, वीसी श्रीवास्तव, दयाशंकर मिश्र, रीतेश श्रीवास्तव आदि ने पक्ष रखा।
विज्ञापन


संशोधित चुनाव कार्यक्रम जारी
कोर्ट ने संशोधित चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अनुसार
10 से 13 नवंबर-  नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे
14 नवंबर -        नाम वापसी होगी
15 नवंबर-       नामांकन पत्रों की जांच
16 नवंबर- वैध प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन
एक दिसंबर- सुबह दस से शाम पांच बजे तक मतदान
दो दिसंबर  - मतगणना प्रारंभ होगी
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें