प्रभारी अधिकारी (माघ मेला) ने बताया कि सुविधा पर्चियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। अपरिहार्य परिस्थितियों में उपरोक्त तिथियों में परिवर्तन भी हो सकता है। कहा है कि जिन संस्थाओं/प्रयागवालों द्वारा विगत वर्ष कुंभ/महाकुंभ /माघ मेला अथवा अन्य किसी वर्षों में टिन, टेंटेज, फर्नीचर की सुविधाएं प्राप्त कर वापस नहीं की गई हैं, उन्हें वर्तमान वर्ष में किसी भी प्रकार की भूमि एवं सुविधा देय नहीं होगी। इसके अलावा प्रत्येक शिविर धारक को मेले की संपूर्ण अवधि (माघी पूर्णिमा) तक शिविर बनाए रखना अनिवार्य होगा। सुविधा पर्ची, भूमि आवंटन के दो दिन बाद दी जाएगी।