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High Court : ग्राम प्रधान के चुनाव में पुनर्मतगणना आदेश को हाईकोर्ट ने सही माना, प्रधान ने दी थी चुनौती

Wed, 28 Aug 2024 12:08 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

ग्राम प्रधान चुनाव में याची पूनम को गलत गणना कर विजयी घोषित करने का आरोप लगाते हुए विपक्षी ने एसडीएम सदर के समक्ष चुनाव याचिका दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद विपक्षी ने पुनरीक्षण अर्जी अपर जिला जज कानपुर नगर के यहां दाखिल की।
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अदालत - फोटो : ANI
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के कल्याणपुर ब्लाॅक के पारगही बाजार ग्राम में प्रधान के चुनाव में पुनर्मतगणना के आदेश को सही माना। 1,207 में से 1,204 मतों की ही गणना को अनियमितता मानने के अधीनस्थ अदालत के फैसले को हाईकोर्ट ने सही करार दिया है। साथ ही अपर जिला जज के पुनर्मतगणना और चुनाव परिणाम फिर से घोषित करने के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने ग्राम प्रधान पूनम की याचिका पर यह आदेश दिया है।

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ग्राम प्रधान चुनाव में याची पूनम को गलत गणना कर विजयी घोषित करने का आरोप लगाते हुए विपक्षी ने एसडीएम सदर के समक्ष चुनाव याचिका दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद विपक्षी ने पुनरीक्षण अर्जी अपर जिला जज कानपुर नगर के यहां दाखिल की। अर्जी मंजूर करते हुए अपर जिला जज ने पुनर्मतगणना का आदेश दिया। इस आदेश को याची पूनम ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने पुनर्मतगणना के आदेश को सही करार दिया।

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