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कोर्ट ने रोका प्रमुख सचिव, निदेशक उच्च शिक्षा का वेतन

Fri, 05 Aug 2016 02:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
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अदालत - फोटो : file
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हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशक और अपर निदेशक का वेतन रोकने का आदेश दिया है। इन अधिकारियों से कहा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में संगीत और कला विषय के प्रवक्ताओं की नियुक्ति का मामला तय करने के बाद ही वह अपना वेतन लेंगे। कोर्ट ने अधिकारियों से 26 अगस्त तक की गई कार्यवाही का हलफनामा मांगा है।
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गरिमा मिश्रा और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा और राजीव शुक्ला ने बहस की। कहा गया कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में कला और संगीत विषय के प्रवक्ताओं की नियुक्ति वर्ष 2000 से नहीं की गई है। विभाग ने कई बार विज्ञापन जारी किए, मगर बाद में नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गई। अभ्यर्थियों का परीक्षा देने के बाद भी चयन नहीं किया गया।

इससे तमाम अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। शिक्षकों की कमी से कॉलेजों में छात्रों का भी नुकसान हो रहा है। याचिका में मांग की गई कि कला और संगीत विषय के रिक्त पदों को भरा जाए। अदालत ने इस मामले में बृहस्पतिवार को उच्च शिक्षा निदेशक को तलब किया था, मगर कोई संतोष जनक उत्तर नहीं मिलने पर तीनों अधिकारियों का वेतन रोकते हुए प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कर चयन करने का निर्देश दिया है।
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