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माध्यमिक शिक्षा निदेशक पर अवमानना का आरोप तय

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प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रयागराज विनय कुमार पांडेय हाईकोर्ट की अवमानना के दोषी करार दिए गए हैं। उन पर अवमानना का केस चलेगा। पांडेय लखनऊ कैंप कार्यालय से कामकाज देख रहे हैं। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना का आरोप निर्मित करते हुए उनको प्रथम दृष्टया कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर अवमानना करने का दोषी करार दिया है। छह जनवरी को उनको स्पष्टीकरण के साथ तलब किया गया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने प्रबल कुमार तिवारी की अवमानना याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट ने 20 फरवरी 2019 के आदेश से निदेशक को दो माह में याची के बकाया वेतन का भुगतान का आदेश दिया था। यह भी आदेश दिया था कि यदि भुगतान नहीं हुआ, तो याची नौ फीसदी ब्याज के साथ भुगतान पाने का हकदार होगा। इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो याची ने अवमानना याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक पांडेय मंगलवार को कोर्ट में हाजिर हुए और उन्होंने गलती स्वीकार की। उन्होंने कहा कि आदेश का पालन नहीं किया जा सका है। अदालत इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थी। उनको प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ अवमानना केस चलाए जाने के लिए आरोप निर्मित कर दिया है। याचिका की सुनवाई छह जनवरी को होगी।
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