हाईकोर्ट ने 11 नवंबर 2023 को आदेश पारित कर एक माह में याची निर्मला देवी की समस्या का निराकरण करने का आदेश पारित कर याचिका निस्तारित कर दी लेकिन महिला को न्याय नहीं मिल सका। इस बीच शौचालय भी तोड़ दिया गया। महिला ने अब तीसरी बार याचिका दाखिल की है।
शौचालय बना और गायब मिला तो पता क्यों नहीं किया
याची द्वारा तीसरी बार याचिका पर पहले सुनवाई करते हुए एसडीएम से रिपोर्ट मांगी थी। एसडीएम ने रिपोर्ट दिया कि शौचालय बना था लेकिन जांच में मौके पर नहीं पाया गया। इस पर कोर्ट ने एसडीएम की भूमिका पर नाराजगी जाहिर की। यह भी कहा कि जब किसी नागरिक के लिए लाभ के लिए शौचालय बना तो और मौके पर नहीं मिला तो इसे गंभीर