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Prayagraj News: शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थी को खेल कोटे से मिली परीक्षा देने की अनुमति

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) भर्ती परीक्षा 2026 का आवेदन निरस्त होने के बावजूद मुरादाबाद की नीतू गुप्ता को परीक्षा में अंतरिम तौर पर शामिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि अभ्यर्थी को केवल तकनीकी आधार पर इस स्तर पर परीक्षा से रोका गया तो उसे ऐसी अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई भविष्य में संभव नहीं है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने दिया है। नीतू ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद के लिए ओबीसी और खेल कोटे के तहत आवेदन किया था। ऑनलाइन आवेदन के समय वह अपना खेल प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर सकी थीं। इस त्रुटि के आधार पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पांच मई को उनका आवेदन निरस्त कर दिया था। आयोग ने दलील दी कि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सभी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य था। अभ्यर्थी ने सुधार के लिए दी गई समयसीमा का भी लाभ नहीं उठाया।
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कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए याची को इस शर्त पर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है कि उन्हें तत्काल सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना वैध खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि वह वैध प्रमाण पत्र पेश करने में विफल रहती है तो उनका आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। संवाद
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