रियल इस्टेट कंपनी सुपरटेक के निदेशकों को अदालत से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रीन बेल्ट पर दुकान बनाकर बेचने के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश समाप्त कर दिया। साथ ही कंपनी के निदेशक सहित चारों आरोपियों को तीस दिन में अधीनस्थ अदालत में समर्पण करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि जमानत अर्जी देते हैं तो उसे अमरावती केस के फैसले के अनुसार निर्णीत किया जाए। यह अवधि पांच जून को पूरा होगी। मालूम हो कि वैशाली की सोनम रूंगटा ने सुपरटेक के निर्माणाधीन व्यावसायिक कांपलेक्स में वर्ष 2006 में 15.70 लाख रुपये में दुकान ली थी। ग्रीन बेल्ट पर बनीं दुकानों को जीडीए ने अवैध बताकर ध्वस्त कर दिया।