इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर में एक टाउनशिप के मास्टर प्लान में किए गए बदलाव पर फ्लैट मालिकों की आपत्ति मांगने के लिए जारी नोटिस प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र के प्रसार की जानकारी मांगी है। कहा है कि प्राधिकरण के सीईओ हलफनामा दाखिल कर बताएं कि संबंधित अखबार का शहर और जिले में कितना प्रसार है। अगली सुनवाई नौ दिसंबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार व न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने दिया है। पवेलियन कोर्ट और पवेलियन हाइट्स अपार्टमेंट के मालिकों की एसोसिएशन ने याचिका दायर कर कहा है कि बिल्डर की ओर से 2015 में मूल टाउनशिप प्लान में बदलाव किया गया। मंजूर मानचित्र में शामिल खेल मैदान के क्षेत्र में भी फेरबदल किया गया। यह बदलाव बिना फ्लैट मालिकों को उचित सूचना दिए किया गया। कोर्ट ने रिकॉर्ड देखने के बाद कहा कि प्राधिकरण ने फ्लैट मालिकों को आपत्ति दर्ज करने के लिए नोटिस केवल दो अखबारों में प्रकाशित कराए थे। कोर्ट ने अखबार के प्रसार की जानकारी मांगी है।