प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी आगरा बब्लू कुमार व वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय लखनऊ को अवमानना नोटिस जारी कर तलब किया है। हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना आरोप निर्मित करने के लिए 24 फरवरी को दोनों अधिकारियों को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सेवानिवृत्त पुलिस कांस्टेबल उदय वीर सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता बी एन सिंह राठौर ने बहस की। इनका कहना है कि कोर्ट ने याची को सेवा निवृत्ति परिलाभों के भुगतान का निर्देश दिया था। उस आदेश के खिलाफ सरकार की विशेष अपील भी खारिज हो गई। जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीमकोर्ट का कोई अंतरिम आदेश न होने के बावजूद आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।