मामला रामपुर के गंज थाना क्षेत्र का है। अबरार नाम के एक शख्स ने आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खान, ठेकेदार बरकत अली समेत अन्य लोगों के खिलाफ मरापीट, घर में घुसकर तोड़फोड़ करने और जान से मारने की धमकी देते ने का मुकदमा दर्ज कराया था।
रामपुर के डुंगरपुर कांड में मिली दस साल की सजा के खिलाफ सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दवराजा खटखटाया है। कोर्ट ने अपील पर यूपी सरकार से तीन सप्ताह में जवाब तलब किया गया है। मामले की अगली सुनवाई दो सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ती राजीव मिश्रा की एकल पीठ ने आजम की सजा निलंबित करने और जमानत पर रिहा करने की मांग वाली अपील पर दिया है।
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मामला रामपुर के गंज थाना क्षेत्र का है। अबरार नाम के एक शख्स ने आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खान, ठेकेदार बरकत अली समेत अन्य लोगों के खिलाफ मरापीट, घर में घुसकर तोड़फोड़ करने और जान से मारने की धमकी देते ने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें ट्रायल कोर्ट ने आजम खां को दस साल की सजा सुनाई थी। आजम ने आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।