याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव व अभिषेक यादव ने बहस की। इनका कहना था कि याची की भूमिधरी खेती की जमीन है। पड़ोसी ने मेड़ काट कर उसके खेत के हिस्से को अपने खेत में मिला लिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम शाहगंज, जिला जौनपुर को पांच जनवरी को रिकॉर्ड सहित पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कई बार सरकारी वकील को जानकारी लेने के लिए समय दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने रामा देवी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
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याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव व अभिषेक यादव ने बहस की। इनका कहना था कि याची की भूमिधरी खेती की जमीन है। पड़ोसी ने मेड़ काट कर उसके खेत के हिस्से को अपने खेत में मिला लिया है। एसडीएम के समक्ष पैमाइश के लिए अर्जी दी गई। राजस्व निरीक्षक से रिपोर्ट मांगी गई। एसडीएम ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली लेकिन पैमाइश नहीं कराई जा रही, सिर्फ तारीख दी जा रही है। इसपर याचिका दायर की गई है।