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Allahabad High Court: केस तय करने में देरी पर एसडीएम को फटकार, दो माह में २००६ से लंबित केस तय करने का निर्देश

Tue, 21 Feb 2023 11:36 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सह खातेदारों के बीच जमीन विभाजन के वाद को २००६ से लटकाए रखने पर तलब एसडीएम फूलपुर, प्रयागराज सुभम श्रीवास्तव को कड़ी फटकार लगाई और हामिद रजा व अन्य बनाम वारिश अली व अन्य के बीच राजस्व संहिता की धारा १४४ के तहत विचाराधीन वाद को दो माह में निस्तारित करने का निर्देश दिया है।
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अदालत - फोटो : file
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सह खातेदारों के बीच जमीन विभाजन के वाद को २००६ से लटकाए रखने पर तलब एसडीएम फूलपुर, प्रयागराज सुभम श्रीवास्तव को कड़ी फटकार लगाई और हामिद रजा व अन्य बनाम वारिश अली व अन्य के बीच राजस्व संहिता की धारा १४४ के तहत विचाराधीन वाद को दो माह में निस्तारित करने का निर्देश दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने छोटे राजा की याचिका पर दिया है।

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याची का कहना था कि एसडीएम सात माह पर केस की तारीख लगाते हैं। जबकि, राजस्व संहिता में वाद तय करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। २००६ से केस विचाराधीन है। कोर्ट ने एसडीएम को तलब किया था। अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने कोर्ट को एसडीएम की तरफ से आश्वासन दिया कि वह भविष्य में जानबूझकर केस तय करने में देरी नहीं करेंगे। कानून में तय समय के भीतर केस निस्तारित करेंगे। जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

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