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High Court : शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को राहत जारी, आपराधिक केस की सुनवाई पर लगी रोक बढ़ी

Mon, 30 Jan 2023 09:48 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

वाराणसी की जिला अदालत में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पुलिस ने आगजनी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने आदि आरोपों में चार्जशीट दाखिल की है। जिसमें स्वामी जी को अधीनस्थ अदालत से जमानत मिल चुकी है।
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Prayagraj News : शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मिली अंतरिम राहत बढ़ा दी है। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता को स्वामी के खिलाफ 2015 में वाराणसी के दशाश्वमेध थाने में दर्ज आपराधिक केस को सरकार द्वारा वापस लेने या अन्यथा स्थिति की जानकारी के लिए दस दिन का समय दिया है। अपर शासकीय अधिवक्ता रत्नेंदु कुमार सिंह ने कोर्ट से सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए दस दिन का समय मांगा था, जिस पर कोर्ट ने समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी की धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

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वाराणसी की जिला अदालत में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पुलिस ने आगजनी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने आदि आरोपों में चार्जशीट दाखिल की है। जिसमें स्वामी जी को अधीनस्थ अदालत से जमानत मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने मुकद्दमे की सुनवाई प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है, जिसे बढ़ा दिया है। आपराधिक मामला साल 2015 में गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर निकाली गई प्रतिकार यात्रा मैं हुई जबरदस्त हिंसा से जुड़ा हुआ है।

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वाराणसी पुलिस ने इस मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ ही महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा और बालक दास समेत कई संतों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। वाराणसी की अदालत ने इस चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए मुकदमे की कार्यवाही शुरू कर दी थी। हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अर्जी पर सुनवाई के बाद मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा रखी है
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