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राजू पाल हत्याकांड : इसरार अहमद ने सीबीआई की विशेष कोर्ट में किया आत्मसमर्पण

Wed, 03 Apr 2024 04:58 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

गत 29 मार्च को कोर्ट ने राजू पाल हत्याकांड के आरोपी आबिद, जावेद, रंजीत पाल, अब्दुल कवि, गुल हसन एवं फरहान को हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा और गैरकानूनी जमावड़ा करने के आरोप में आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई थी।
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इसरार अहमद। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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प्रयागराज के चर्चित पूर्व बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड में दोषी ठहराए जाने के बाद सजा पर सुनवाई के समय कोर्ट में हाजिर न रहने वाले दोषी इसरार अहमद ने सीबीआई की विशेष कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। कोर्ट ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेजते हुए चार अप्रैल को सजा सुनाने के लिए जेल से तलब किया है।

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गत 29 मार्च को कोर्ट ने राजू पाल हत्याकांड के आरोपी आबिद, जावेद, रंजीत पाल, अब्दुल कवि, गुल हसन एवं फरहान को हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा और गैरकानूनी जमावड़ा करने के आरोप में आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई थी। जबकि इस मामले में दोषी ठहराया गया आरोपी इसरार अहमद कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ था, लिहाजा कोर्ट ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। 25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद पश्चिम से बसपा विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोलाबारी में देवीपाल एवं संदीप यादव की भी मौत हो गई थी तथा दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। 

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