ट्रायल के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने छह आरोपियों को उम्रकैद और आरोपी शूटर फरहान को आर्म्स एक्ट में चार साल की सजा सुनाई। आजीवन कारावास पाने वालों में अतीक अहमद तीन शॉर्प शूटर आबिद, अब्दुल कवि समेत जावेद, इसरार, रंजीत पाल और गुल हसन का नाम शामिल है। जबकि, आरोपी अतीक, अशरफ और रफीक उर्फ गुलफुल प्रधान की मौत फैसला आने से पहले हो चुकी है। अब शॉर्प शूटर आबिद, जावेद और इसरार ने सीबीआई की विशेष अदालत के चार अप्रैल 2024 के सुनाए फैसले को चुनौती दी है। अपील में सजा को निलंबित करने व जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है।