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हाईकोर्ट : उचित दर दुकान का लाइसेंस बहाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज

Thu, 15 Oct 2026 06:04 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाराजगंज में उचित दर दुकान का लाइसेंस बहाल करने के आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आदेश के साथ छेड़छाड़ कर उसका पूरा विवरण छिपाना स्वीकार्य नहीं है।
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अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाराजगंज में उचित दर दुकान का लाइसेंस बहाल करने के आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आदेश के साथ छेड़छाड़ कर उसका पूरा विवरण छिपाना स्वीकार्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने गिरिजा शंकर की याचिका पर यह आदेश दिया।

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याची ने ग्राम पंचायत बड़हरा, ब्लॉक व तहसील सदर, महाराजगंज की उचित दर दुकान में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया था। शिकायत पर जिलापूर्ति अधिकारी ने 27 फरवरी 2026 को लाइसेंस निलंबित किया था, जिसे 19 मई 2026 को बहाल कर दिया गया। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

राज्य सरकार ने याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि याची ने बहाली आदेश के अंतिम पृष्ठ से छेड़छाड़ की और पूरा आदेश छिपाया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में पीड़ित व्यक्ति वैधानिक अपील कर सकता है, जनहित याचिका नहीं। 

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