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हाईकोर्ट : कब्रिस्तान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर यथा स्थिति का आदेश, केडीए से जवाब तलब

Thu, 15 Oct 2026 06:01 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के बर्रा में मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी से जुड़ी जमीन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर यथा स्थिति का आदेश दिया है। साथ ही केडीए से पांच दिन में जवाबी हलफनामा तलब किया है।
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अदालत का आदेश - फोटो : istock
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के बर्रा में मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी से जुड़ी जमीन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर यथा स्थिति का आदेश दिया है। साथ ही केडीए से पांच दिन में जवाबी हलफनामा तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने कब्रिस्तान कमेटी की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने याची कमेटी से भी जमीन पर मालिकाना हक और अपने गठन से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

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याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि बर्रा में प्लॉट संख्या 314, 315 और 316 को सार्वजनिक भूमि मानते हुए नोटिस जारी किया गया था। 15 सितंबर को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ। 19 सितंबर को कार्रवाई कर दी गई। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के ध्वस्तीकरण संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। याची के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्तीकरण से पहले प्रभावित पक्ष को निर्धारित समय देने और आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए हैं। 

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